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नीमच 15 अप्रेल 2024, कलेक्‍टर एवं जिला दण्‍डाधिकारी श्री दिनेश जैन द्वारा म.प्र.राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5(क,ख) के तहत आरोपी प्रमोद पिता सुरेश ऊर्फ सुरेशचंद्र निवासी कुकडेश्‍वर, पुलिस थाना कुकडेश्‍वर को तीन माह के लिए सदाचार बनाये रखने के लिए पुलिस थाना कुकडेश्‍वर में सप्‍ताह में एक दिन थाना हाजरी का आदेश जारी किया गया है।