नीमच 19 अप्रैल 2024, कलेक्टर एवं रिटर्निंग आफीसर लोकसभा निर्वाचन 2024 मंदसौर श्री दिलीप कुमार यादव ने बताया, कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये उसके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों ही तिथियां सम्मिलित है) तक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता व्दारा किये गये समस्त व्ययों का पृथक एवं सही लेखा संधारित कराना अनिवार्य है।
उन्होने समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया है, कि निर्धारित तिथियों में कार्यालयीन समय प्रात:10 बजे से सायं 5 बजे तक व्यय लेखा शाखा, नवीन कलेक्टर कार्यालय (सुशासन भवन) मंदसौर में अपने दैनिक व्यय लेखा रजिस्टर निरीक्षण हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। दैनिक व्यय लेखा निरीक्षण के लिए प्रथम निरीक्षण 3 मई 2024 को, व्दितीय निरीक्षण 7 मई 2024 एवं तृतीय निरीक्षण 11 मई 2024 को प्रात:10 से शाम 5 बजे तक करवाना अनिवार्य है।